लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में सेवायें न देने वाले आधा दर्जन अधिकारियों को नोटिस

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित आवेदक को सेवायें प्रदान करने के निर्देश कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों द्वारा समय-सीमा में सेवायें उपलब्ध नहीं कराई जायेंगीं, उनके खिलाफ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई की जायेगी। इस कड़ी में उन्होंने आधा दर्जन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
        लोक सेवा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय राजस्व अधिकारी लश्कर श्री अनिल बनवारिया, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी मुरार ग्रामीण श्री एच बी शर्मा, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी मुरार श्रीमती पुष्पा पुषाम, तहसीलदार घाटीगांव श्री अनिल राघव, नायब तहसीलदार मुरार श्रीमती मधुलिका सिंह तोमर व नायब तहसीलदार घाटीगाँव श्री विश्राम सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी अधिकारियों से तीन दिन में कारण बताओ नोटिस के जवाब मांगे गए हैं। 

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